Old Age Pension Scheme 2024: झारखंड सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए राज्य की वृद्धावस्था पेंशन योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब राज्य की सभी महिलाओं, आदिवासियों और दलितों को 50 साल की उम्र से ही वृद्धावस्था पेंशन मिलने लगेगी। यह फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया।
इस फैसले से राज्य के लाखों लोगों को फायदा होगा। पहले 60 साल से ऊपर के लोगों को ही यह पेंशन मिलती थी। लेकिन अब 50 साल से ऊपर की महिलाएं, आदिवासी और दलित इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इससे राज्य के गरीब और जरूरतमंद लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना क्या है?
मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना झारखंड सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना के तहत बुजुर्गों को हर महीने पेंशन दी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता देना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।
योजना का संक्षिप्त विवरण
विवरण | जानकारी |
योजना का नाम | मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना |
लाभार्थी | 50 साल से ऊपर की महिलाएं, आदिवासी और दलित |
पेंशन राशि | 1000 रुपये प्रति माह |
लाभार्थियों की संख्या | लगभग 18 लाख नए लाभार्थी जुड़ेंगे |
कुल लाभार्थी | 35.68 लाख से बढ़कर 53.68 लाख होंगे |
लागू होने की तिथि | अक्टूबर 2024 से |
विभाग | महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग |
योजना में किए गए प्रमुख बदलाव
झारखंड कैबिनेट ने इस योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं:
- पात्रता की उम्र सीमा 60 साल से घटाकर 50 साल कर दी गई है
- अब सभी महिलाओं, आदिवासियों और दलितों को 50 साल की उम्र से ही पेंशन मिलेगी
- इस फैसले से लगभग 18 लाख नए लाभार्थी जुड़ेंगे
- कुल लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 53.68 लाख हो जाएगी
योजना के लाभ और उद्देश्य
इस योजना के कुछ प्रमुख लाभ और उद्देश्य हैं:
- बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करना
- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का जीवन स्तर सुधारना
- वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा देना
- बुजुर्गों की आत्मनिर्भरता बढ़ाना
- उनके स्वास्थ्य और पोषण की देखभाल में मदद करना
पात्रता मानदंड
इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्न पात्रता मानदंड हैं:
- आवेदक की उम्र 50 साल या उससे अधिक होनी चाहिए
- आवेदक झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए
- आवेदक के पास आधार कार्ड और वोटर आईडी होना जरूरी है
- आवेदक किसी अन्य पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए
- आवेदक या उसका पति/पत्नी सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त नहीं होना चाहिए
- आवेदक का परिवार आयकर दाता नहीं होना चाहिए
आवेदन प्रक्रिया
योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:
- अपने नजदीकी पंचायत कार्यालय या नगर निगम में जाएं
- वहां से आवेदन फॉर्म लें और उसे भरें
- फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेज संलग्न करें
- भरा हुआ फॉर्म जमा कर दें
- आवेदन की जांच और सत्यापन होगा
- पात्र पाए जाने पर पेंशन मंजूर हो जाएगी
जरूरी दस्तावेज
आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज लगाना जरूरी है:
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- उम्र का प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की कॉपी
- दो पासपोर्ट साइज फोटो
पेंशन वितरण प्रक्रिया
पेंशन का वितरण निम्न तरीके से किया जाता है:
- पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है
- पेंशन हर महीने की 5 तारीख तक जमा हो जानी चाहिए
- लाभार्थी अपने नजदीकी बैंक या एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं
- पेंशन न मिलने पर शिकायत नंबर पर संपर्क किया जा सकता है
योजना का प्रभाव और महत्व
इस योजना का राज्य के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा:
- लगभग 18 लाख नए लोग इस योजना से जुड़ेंगे
- गरीब और जरूरतमंद लोगों को बड़ी राहत मिलेगी
- महिलाओं और कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण होगा
- बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा
- उनके स्वास्थ्य और पोषण की बेहतर देखभाल हो सकेगी
- समाज में बुजुर्गों का सम्मान बढ़ेगा
डिस्क्लेमर
यह लेख सरकारी घोषणाओं और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर तैयार किया गया है। योजना के नियम और शर्तों में बदलाव हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया संबंधित सरकारी विभाग से संपर्क करें या उनकी आधिकारिक वेबसाइट देखें। यह योजना वास्तविक है और झारखंड सरकार द्वारा लागू की गई है।